अपराधी के वैधानिक अवकाश के दावे को अस्वीकार करने के लिए अस्पष्ट पुलिस रिपोर्ट अपर्याप्त: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि अस्पष्ट पुलिस रिपोर्ट किसी अपराधी के साधारण अवकाश के वैधानिक दावे को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। यह निर्णय एलन स्कारियाह थॉमस @ एलन थॉमस @ सिरिल बनाम मुख्य सचिव एवं अन्य [डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) संख्या 736/2023] के मामले में आया, जिसमें न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने जेल अधिकारियों को याचिकाकर्ता एलन स्कारियाह थॉमस को साधारण अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

अपने पिता की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एलन स्कारियाह थॉमस को मई 2018 से जेल में रखा गया था। छह साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बावजूद थॉमस को साधारण अवकाश नहीं दिया गया था। अदालत में अपना पक्ष रखते हुए थॉमस ने तर्क दिया कि उन्होंने कारावास के दौरान अच्छा आचरण बनाए रखा था और उनके छुट्टी के आवेदन को अस्पष्ट और निराधार पुलिस रिपोर्टों के आधार पर अनुचित रूप से अस्वीकार किया जा रहा था।

शामिल कानूनी मुद्दे

इस मामले में प्राथमिक कानूनी मुद्दा केरल कारागार और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 397 की व्याख्या और आवेदन के इर्द-गिर्द घूमता था, जो कैदियों को साधारण छुट्टी देने को नियंत्रित करता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनकी छुट्टी को अस्वीकार करने के लिए इस्तेमाल की गई प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट विशिष्ट उदाहरणों या वस्तुनिष्ठ विचारों पर आधारित नहीं थीं, इस प्रकार उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

अदालत की टिप्पणियाँ और निर्णय

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने मामले की गहन जांच के बाद पाया कि पुलिस रिपोर्ट अस्पष्ट थी और उसमें विशिष्ट प्रतिकूल उदाहरणों का अभाव था। अदालत ने नोट किया कि पुलिस रिपोर्ट में बताए गए कारण, जैसे कि परिवार के सदस्यों के साथ संभावित संघर्ष और दोषी के फरार होने की संभावना, ठोस सबूतों से पुष्ट नहीं थे।

न्यायालय ने दोषियों के पुनर्वास और पुनः समाजीकरण में साधारण छुट्टी के महत्व पर प्रकाश डाला, तथा इस बात पर जोर दिया कि परिवार और समाज से जुड़ने से अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना काफी कम हो सकती है। न्यायमूर्ति थॉमस ने कहा:

“परिवार और समाज से जुड़ने से अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना कम हो सकती है और अपराधी में उद्देश्य की भावना फिर से जागृत हो सकती है। आशा और आत्मविश्वास ऐसे उपोत्पाद हो सकते हैं, जो अपराधी के समाज में आसानी से घुलने-मिलने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जिससे कैदी के सुधार का अवसर पैदा हो सकता है, जो कारावास के घोषित उद्देश्यों में से एक है।”

न्यायालय ने थॉमस के व्यवहार का मूल्यांकन करने में जेल अधिकारियों द्वारा अपनाए गए व्यक्तिपरक दृष्टिकोण की भी आलोचना की, तथा कहा कि “अच्छा व्यवहार” और “अच्छा व्यवहार” जैसे शब्दों को संबंधित क़ानूनों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और इनकी व्याख्या वस्तुनिष्ठ रूप से की जानी चाहिए।

मुख्य टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति थॉमस ने अपने निर्णय में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

– पुलिस रिपोर्ट पर: “साधारण छुट्टी मांगते समय किसी अपराधी के प्रतिकूल अस्पष्ट रिपोर्ट उसे साधारण छुट्टी के लिए उसके वैधानिक दावे से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती।”

– पुनर्वास पर: “लंबे समय तक साधारण छुट्टी से वंचित करने से कारावास के उद्देश्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के व्यवहार पर भी असर पड़ सकता है।”

– व्यक्तिपरक मूल्यांकन पर: “‘अच्छे व्यवहार वाले’ शब्द को कठोरता या संकीर्णता से या किसी स्वतंत्र व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।”

जेल अधिकारियों को निर्देश

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि छुट्टी से जानबूझकर और भेदभावपूर्ण इनकार किया गया था, न्यायालय ने जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक को दो सप्ताह के भीतर थॉमस को नियम 397(बी) के तहत निर्धारित साधारण छुट्टी देने के आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

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पक्ष और प्रतिनिधित्व

– याचिकाकर्ता: एलन स्कारियाह थॉमस @ एलन थॉमस @ सिरिल, दोषी संख्या सी 2706, केंद्रीय कारागार, पूजापुरा, तिरुवनंतपुरम।

– प्रतिवादी: केरल सरकार के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह मामले), जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक, डी.आई.जी. जेल (दक्षिण क्षेत्र), केंद्रीय कारागार, तिरुवनंतपुरम के अधीक्षक और परिवार के सदस्य मैरीकुट्टी थॉमस और प्रिंस फिलिप्स थॉमस।

– प्रतिनिधित्व: एलन स्कारियाह थॉमस ने खुद मामले की पैरवी की, जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सरकारी वकील पी. नारायणन ने किया।

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