बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में महाराष्ट्र सरकार के संशोधन को खारिज कर दिया

19 जुलाई को एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस परिपत्र को निरस्त कर दिया, जिसमें सरकारी स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा के अधिकार (RTE) कोटे के तहत अपनी 25% सीटें आरक्षित करने से छूट दी गई थी। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया।

शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए आरक्षित करनी होंगी। मुंबई नगर निगम के शिक्षा विभाग के तहत RTE अनुमोदन के बिना संचालित 218 निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में से 192 को RTE अनुमोदन दिया गया था। हालांकि, राज्य सरकार के अध्यादेश के कारण उद्देश्य विफल हो गया, जिसके कारण उच्च न्यायालय में अपील की गई।

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हाई कोर्ट ने 9 फरवरी को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना के खिलाफ चुनौती स्वीकार कर ली, जिसमें निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को RTE कोटे से बाहर करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने मई में ही अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, लेकिन यह सुनिश्चित किया था कि इस अवधि के दौरान अन्य छात्रों के प्रवेश प्रभावित न हों। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि आरटीई के कारण सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट आ रही है, लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने आरटीई में संशोधन करते हुए कहा था कि 25% प्रवेश की आवश्यकता सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों पर लागू नहीं होगी। इस संशोधन की जानकारी शिक्षा निदेशक ने 15 अप्रैल, 2024 को लिखे पत्र में दी थी।

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महाराष्ट्र सरकार के संशोधन को रद्द करने का बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला वंचित छात्रों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए आरटीई के प्रावधानों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आरटीई अधिनियम के तहत अपने दायित्वों से छूट नहीं दी जा सकती है, जिससे वंचित बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकारों की रक्षा हो सके।

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