सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखली में लगे आरोपों की सीबीआई जांच को सही ठहराया, बंगाल सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संदेशखली में सामूहिक यौन शोषण और भूमि हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह आरोप कथित तौर पर निलंबित टीएमसी पार्टी के सदस्य शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों द्वारा लगाए गए थे। यह निर्णय ऐसे मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने काफी विवाद और सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों से निचली अदालत की कार्यवाही या भविष्य के किसी भी कानूनी उपाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्य पुलिस ने 42 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करके और क्षेत्र में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करके पहले ही पर्याप्त कदम उठाए हैं। उन्होंने मामले को बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट के निर्णय की आलोचना की और सुझाव दिया कि यह राजनीति से प्रेरित है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शिकायतों को संबोधित करने में राज्य द्वारा की गई देरी और निष्क्रियता को उजागर करते हुए कहा: “आप महीनों तक कोई कार्रवाई या कुछ नहीं करते हैं।” 7 फरवरी, 2024 को उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपखंड में स्थित संदेशखली में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के बाद यह मुद्दा न्यायपालिका तक पहुंच गया।

स्थानीय लोगों ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों शिबू हाजरा और सुशांत सरदार उर्फ ​​उत्तम सरदार से जुड़ी छेड़छाड़, बलात्कार और जमीन हड़पने की गंभीर घटनाओं का आरोप लगाया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले 10 अप्रैल, 2024 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था, यह देखते हुए कि कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) ने आरोपों के पीछे संभावित राजनीतिक उद्देश्यों का संकेत दिया था।

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राज्य पुलिस द्वारा बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं के तहत 43 में से 42 प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) में आरोप पत्र दायर करने के बावजूद, हाई कोर्ट ने निष्पक्षता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए संघीय जांच को आवश्यक माना।

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