एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में किए गए इकबालिया बयानों की अविश्वसनीयता को रेखांकित किया है, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ऐसे बयानों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति पंकज जैन ने नवदीप उर्फ छोटू एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (सीआरए-एस संख्या 3154/2023) के मामले
