सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए आप विधायक जसवंत सिंह को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अमरगढ़ से आप विधायक जसवंत सिंह माजरा को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति मांगी थी। जस्टिस संजय करोल और अरविंद कुमार की अगुवाई वाली अवकाश पीठ ने विरोधी पक्षों, खास तौर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सुनवाई किए बिना अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसे माजरा की याचिका पर जवाब देने के लिए कहा गया है।

40 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे जसवंत सिंह की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहले उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी चुनौती को खारिज कर दिया था, जिसमें कार्यवाही में कोई कानूनी दोष नहीं होने का हवाला दिया गया था।

READ ALSO  आदेश का प्रारूप अंतिम निर्धारक नहीं है और कोर्ट किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने के पीछे वास्तविक कारण का पता लगा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सितंबर 2022 में ईडी की जांच आगे बढ़ी और माजरा से जुड़ी कई संपत्तियों पर छापेमारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 32 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त किए गए। ये कार्रवाई कथित धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक जांच का हिस्सा है।

Video thumbnail

पंजाब में अंतिम चरण के लिए एक जून को मतदान होना है। माजरा के वकील ने उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने की अनुमति देने के लिए चार जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अब अस्वीकार कर दिया है।

READ ALSO  मद्रास हाईकोर्ट: कर्मचारियों द्वारा ऑफ-ड्यूटी कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई पर कोई प्रतिबंध नहीं
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles