बंगाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में प्रश्नपत्र त्रुटियों की समीक्षा करने के लिए समिति: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कथित त्रुटियों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति के गठन का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। अभ्यर्थियों का दावा है कि 21 प्रश्नों में त्रुटियां थीं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि चूंकि प्रश्न दोषपूर्ण थे, इसलिए उन्हें इसके लिए पूरे अंक मिलने चाहिए।

READ ALSO  फ्लाइट अचानक रद्द करने पर उपभोक्ता अदालत ने यात्रा ऑनलाइन और ब्रिटिश एयरवेज पर जुर्माना लगाया

बुधवार की सुबह विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस मंथा ने उक्त प्रश्नपत्र की त्रुटियों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष समिति गठित करने का आदेश दिया.

Video thumbnail

उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में विशेष समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही उनकी पीठ इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगी.

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि विशेषज्ञों की विशेष समिति अगले एक महीने की अवधि के भीतर मामले पर अपनी रिपोर्ट उनकी पीठ को सौंपेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, मामला फिर से सुनवाई के लिए आएगा। अगली सुनवाई की संभावित तारीख जून के पहले हफ्ते में होगी.

READ ALSO  हाईकोर्ट ने संघमित्रा मौर्य के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने की याचिका खारिज कर दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles