सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में जमानत विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दिल्ली सरकार और चार दोषियों को नोटिस जारी किया, सौम्या की मां द्वारा उन्हें दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका के बाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था और उनकी अपील का निपटारा होने तक उन्हें जमानत दे दी थी।

राष्ट्रीय ध्यान खींचने वाले मामले में, 30 सितंबर, 2008 को सौम्या विश्वनाथन की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने चार आरोपियों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। प्रत्येक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना।

दोषियों द्वारा 14 साल हिरासत में बिताने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सज़ा निलंबित करने का निर्णय लिया। हाईकोर्ट का फैसला उनके द्वारा पहले ही सेवा की गई अवधि और उनकी सजा को चुनौती देने वाली लंबित अपीलों पर आधारित था। अदालत ने दिल्ली पुलिस से दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर जवाब देने का अनुरोध किया था, जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है।

READ ALSO  SC to Examine If CCI Can Probe Patent-Linked Abuse of Dominance; Stays Key NCLAT Finding
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles