हाल ही में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आधुनिक जीवन जीने वाली पत्नी, पति के लिए भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं है। न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ जेएमएफसी, अमरपाटन द्वारा पारित एक आदेश से उत्पन्न आपराधिक पुनरीक्षण में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले आवेदन पर
