एक अदालत ने बुधवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश (सीयूएचपी) के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर राजेंद्र कुमार को, जिन्हें एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, 30 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए गए हैं।
छात्रा ने शिकायत में कहा कि प्रोफेसर ने उसके शोध का विषय बदलने के बहाने उसका यौन उत्पीड़न किया।
पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने मीडिया को बताया कि 44 वर्षीय प्रोफेसर कुमार ने पीड़िता से कहा कि अगर वह उसकी “शर्तों” से सहमत हो तो वह उसकी मदद करेंगे।