चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त ‘उपहार’ देने की पेशकश पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है

भारत का सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त ‘उपहार’ देने का वादा करने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली सुनवाई इस बढ़ती प्रवृत्ति पर न्यायपालिका की चिंता को दर्शाती है।

पीठ में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने इस मुद्दे को तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता व्यक्त की। पीठ ने बुधवार को कहा, “यह जरूरी है और हम इस मामले पर कल सुनवाई जारी रखेंगे।”

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया और अदालत से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनहित याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किए गए चुनावी वादों की जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अनुरोध पर संज्ञान लिया।

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दायर जनहित याचिका में ऐसे वादों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया है कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266(3) और 282 का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक धन की कीमत पर मुफ्त ‘उपहार’ के तर्कहीन वादे करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया है। याचिका में चुनाव आयोग को चुनाव चिह्न जब्त करने और ऐसी प्रथाओं के लिए दोषी पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि राजनीतिक दल, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तर्कहीन रूप से ‘उपहार’ का वादा करते हैं, इस प्रथा को रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के बराबर मानते हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि मतदाताओं से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लोकलुभावन उपायों को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर करते हैं।

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