एनडीपीएस | यदि एकत्र किए गए नमूने को एफएसएल टेस्ट के लिए भेजते समय पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के आदेश को पूरा नहीं किया जाता है, तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर पुलिस एकत्र किए गए नमूने को एफएसएल परीक्षण के लिए भेजते समय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए का पालन नहीं करती है तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश

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