सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को ईडी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की

सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बीआरएस नेता के कविता को दी गई सुरक्षा बुधवार को 13 मार्च तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अपने पहले के आदेश की अवधि बढ़ा दी और कहा कि मामले की आगे की सुनवाई अब 13 मार्च को होगी।

ईडी ने 21 फरवरी को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता को समन जारी कर 26 फरवरी को उपस्थित होने के लिए कहा था। हालांकि, कविता केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं।

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ईडी ने आरोप लगाया है कि कविता शराब कार्टेल ‘द साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के तहत लाभ के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

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शीर्ष अदालत ने 5 फरवरी को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी।

कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इसे अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है, जिसके बाद पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया था।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया था कि कविता समन से बच रही है और एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रही है।

15 सितंबर, 2023 को ईडी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कविता को जारी किए गए समन को 10 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा।

ईडी ने कविता को 4 सितंबर, 2023 को समन जारी कर 15 सितंबर को एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए कहा था।

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उसने एक आवेदन के साथ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और ईडी को उसकी याचिका लंबित रहने के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत नोटिस या समन के माध्यम से उसे बुलाने से रोकने के निर्देश देने की मांग की।

अपनी याचिका में, उन्होंने इस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की कि पीएमएलए सहित विभिन्न आपराधिक कानूनों में महिलाओं के लिए छूट है।

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पीएमएलए की धारा 50 समन, दस्तावेज प्रस्तुत करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने आदि के संबंध में अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है।

आवेदन में 4 सितंबर के समन या किसी अन्य समन के क्रियान्वयन और “उससे संबंधित सभी दंडात्मक उपायों” पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।

27 जुलाई, 2022 को एक महत्वपूर्ण फैसले में, शीर्ष अदालत ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती से संबंधित ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा, जिसे कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम सहित कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी।

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