न्यूज़क्लिक मामला: दिल्ली की अदालत ने प्रबीर पुरकायस्थ, अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी

दिल्ली की अदालत ने सोमवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में बढ़ा दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि समाचार पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए धन मिला था। .

जबकि पुरकायस्थ इस मामले में आरोपी हैं, पूर्व सह-आरोपी चक्रवर्ती हाल ही में इस मामले में सरकारी गवाह बन गए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत 17 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी।

Video thumbnail

न्यायाधीश ने इस महीने की शुरुआत में चक्रवर्ती को मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी।

READ ALSO  जब कोई कानून किसी विशेष कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की मांग करती है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

मामले में माफ़ी की मांग करते हुए अपने आवेदन में, चक्रवर्ती ने दावा किया कि उनके पास मामले के बारे में “महत्वपूर्ण जानकारी” है, जिसका वह दिल्ली पुलिस को खुलासा करना चाहते हैं।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

एफआईआर के मुताबिक, न्यूज पोर्टल को बड़ी मात्रा में फंड चीन से “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए आया था।

READ ALSO  किसानों को 103 करोड़ का भुगतान करें चीनी मिल-इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।

पुलिस ने कहा कि एफआईआर में नामित संदिग्धों और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर 3 अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए।

न्यूज़क्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए।

READ ALSO  वकील को परेशान करने के आरोप में कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

छापेमारी के बाद स्पेशल सेल ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की।

Related Articles

Latest Articles