सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को अपनी ‘गुजराती ठग’ टिप्पणी वापस लेते हुए ‘उचित बयान’ दाखिल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजद नेता तेजस्वी यादव को अपनी कथित टिप्पणी “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” को वापस लेते हुए एक “उचित बयान” दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा उनके पहले हलफनामे पर आपत्ति जताए जाने के बाद यादव को नया बयान दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी के लिए तय करते हुए कहा, ”हम याचिकाकर्ता को उचित बयान दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हैं।”

यादव ने 19 जनवरी को शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित “गुजराती ठग” टिप्पणी वापस ले ली।

शीर्ष अदालत यादव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी कथित “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद की एक अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की शिकायत को राज्य के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत ने राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और इसे दायर करने वाले गुजरात निवासी को नोटिस जारी किया था।

कथित आपराधिक मानहानि के लिए यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।

गुजरात अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था।

शिकायत के अनुसार, यादव ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था, “वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी।”

“अगर वे एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा?” बिहार के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था.

मेहता ने दावा किया कि यादव की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है।

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