दाभोलकर हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की निगरानी में जांच बंद करने के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मारे गए महाराष्ट्र के तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की बेटी द्वारा उनकी हत्या की अदालत की निगरानी में जांच बंद करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि हाई कोर्टय ने कहा था कि मृत तर्कवादी की बेटी मुक्ता दाभोलकर आपराधिक मामले के संबंध में कोई भी सामग्री सीबीआई को प्रदान कर सकती हैं और एजेंसी को कानून के अनुसार उन पर विचार करना होगा।

Video thumbnail

पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ”प्रथम दृष्टया, हम हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।”

READ ALSO  SC Orders Reinstatement Of A Watchman Who Was Wrongfully Terminated 20 Years Ago

मुक्ता दाभोलकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जहां बड़ी साजिश की जांच की जरूरत है।

बॉम्बे हाई कोर्ट 2014 से मामले की निगरानी कर रहा था, जब मामला पुणे पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था।

पिछले साल अप्रैल में, हाई कोर्ट ने यह कहते हुए निगरानी बंद कर दी कि यह “स्थायी” नहीं हो सकती।

शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने 5 जनवरी को मामले में एक आरोपी को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली मुक्ता दाभोलकर की एक अलग याचिका खारिज कर दी थी।

मुक्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 6 मई, 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें विक्रम भावे को जमानत दी गई थी।

हाई कोर्टने कहा था कि सीबीआई द्वारा रखी गई सामग्री “यह निष्कर्ष निकालने के लिए उचित आधार नहीं दिखाती है कि भावे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सच कहा जा सकता है।”

READ ALSO  कलकत्ता हाई कोर्ट और जिला न्यायालय 3 जनवरी से वर्चुअल रूप से काम करेंगे

Also Read

भावे पर दो अन्य आरोपियों – सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर – की मदद करने का आरोप लगाया गया था, जिन्होंने 20 अगस्त, 2013 को पुणे में दाभोलकर को कथित तौर पर गोली मार दी थी, जिसमें घटनास्थल की टोह ली गई थी और अपराध के बाद भागने का रास्ता खोजा गया था।

READ ALSO  No capping warranted on production of iron ore in Odisha: Ministry of Mines to SC

कालस्कर द्वारा दिए गए एक बयान के आधार पर भावे को 25 मई, 2019 को वकील संजीव पुनालेकर के साथ गिरफ्तार किया गया था।

पुणे की एक विशेष अदालत ने 2021 में अपराध के कथित मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह तावड़े के खिलाफ आरोप तय किए थे।

इसने तावड़े और तीन अन्य पर हत्या और आपराधिक साजिश, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंक से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया था।

एक अन्य आरोपी संजीव पुनालेकर पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया.

Related Articles

Latest Articles