महाराष्ट्र के पालघर जिले में 7 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में ट्रक ड्राइवर को 20 साल की जेल हुई

महाराष्ट्र के पालघर जिले की अदालत ने पांच साल पहले सात साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में 38 वर्षीय ट्रक चालक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

वसई के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसवी खोंगल ने शनिवार को अपने आदेश में दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश पाटिल ने अदालत को बताया कि ट्रक चालक और बच्चे का परिवार वसई में पड़ोसी थे।

पाटिल ने अदालत को बताया कि वह व्यक्ति 13 मई, 2018 को टीवी देखने के बहाने लड़की और उसके भाई को अपने घर ले आया। फिर उसने उसके भाई को बाहर निकाल दिया और लड़की का यौन उत्पीड़न किया।

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने ट्रक चालक के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और उसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है।

READ ALSO  रेरा के आदेशों का पालन बिल्डर की संपत्तियों को बेचकर किया जाना चाहिए: हाईकोर्ट

अदालत ने उस व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही यह भी कहा कि लड़की के परिवार को “बहुत कष्ट सहना पड़ा”।

READ ALSO  आर्बिट्रेशन के लंबित मुकदमों के निस्तारण हेतु पूरे प्रदेश में किया गया विशेष लोक अदालत का आयोजन- दो हजार से ज्यादा मुक़दमे निस्तारित

Related Articles

Latest Articles