एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि स्थानीय अदालत ने फर्जी वीजा दस्तावेजों पर भारत में घुसने की कोशिश करने के लिए एक अमेरिकी नागरिक को दो साल कैद की सजा सुनाई है।
एएसपी आतिश कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ श्रीवास्तव ने शुक्रवार को एरिक डेनियल बेकविथ (36) को दो साल जेल की सजा सुनाते हुए फैसला सुनाया।
अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
एएसपी ने कहा कि अमेरिकी नागरिक नेपाल से भारत आ रहा था जब भारत-नेपाल सीमा के सोनौली इलाके में आव्रजन विभाग द्वारा उसके दस्तावेजों की जांच की गई और जांच के बाद उसके वीजा दस्तावेज फर्जी पाए गए। उन्हें 29 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.
उनके खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एएसपी ने बताया कि नियमानुसार संबंधित दूतावास और खुफिया एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है।