बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसी स्थिति से बचने के लिए उत्सुक है जहां मध्य मुंबई में किंग जॉर्ज पंचम मेमोरियल अस्पताल के अंदर अतिक्रमण इतना बढ़ जाए कि भविष्य में पूरी सुविधा को स्लम योजना में बदलना पड़ सकता है।
अदालत ने कहा कि यह आखिरी चीज़ है जिसकी शहर को ज़रूरत है।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने बुधवार (6 दिसंबर) को ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम), जिसे बीएमसी भी कहा जाता है, से जानना चाहा कि क्या मध्य मुंबई में अस्पताल के परिसर में कोई अनधिकृत या अवैध अतिक्रमण है। .
पीठ ने अवैध अतिक्रमण को दूर रखने के लिए सुरक्षात्मक बाड़ लगाने के खिलाफ एक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल को जारी किए गए नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी।
दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें अस्पताल ट्रस्ट द्वारा इसके परिसर के कुछ हिस्सों पर लगाई गई बाड़ को हटाने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने कहा कि अतिक्रमण एक पैटर्न के अनुसार चलता है और एक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करता है।
अदालत ने कहा, “हम विशेष रूप से ऐसी स्थिति से बचने के लिए उत्सुक हैं जहां भविष्य में किसी बिंदु पर अतिक्रमण इतने अधिक हो जाएंगे कि हमें पूरे अस्पताल को स्लम योजना में बदलने के संभावित प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा।”
पीठ ने कहा, ”यह बिल्कुल आखिरी चीज है जिसकी इस शहर को जरूरत है।”
अदालत ने नगर निगम को अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि उसने अस्पताल परिसर में क्या पाया, इसका विवरण दे क्योंकि दोनों नोटिसों में उल्लेख किया गया है कि साइट का निरीक्षण किया गया था।
अदालत ने कहा, “दूसरे शब्दों में, हम यह जानना चाहेंगे कि क्या नागरिक निकाय ने खुले स्थानों पर किसी अनधिकृत निर्माण या कब्जे को देखा है या केवल हल्के स्टील की बाड़ देखी है जिसके संबंध में उसने नोटिस जारी किया है।”
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याचिकाकर्ता अस्पताल ट्रस्ट ने अपनी याचिका में कहा कि बाड़ लगाना जरूरी है क्योंकि समय के साथ ट्रस्ट और अस्पताल की जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है।
याचिका के अनुसार, अस्पताल के परिसर के भीतर खुली जगहें हैं जिन पर अब अवैध कब्जाधारियों और अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। याचिका में कहा गया है कि इससे अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों की सुरक्षा से समझौता होता है।
अस्पताल ट्रस्ट की ओर से पेश वकील दिनेश पुरंदरे ने अदालत को बताया कि विडंबना यह है कि नगर निकाय सुरक्षात्मक बाड़ को हटाने के लिए बहुत उत्साह और तत्परता दिखा रहा है, लेकिन अस्पताल की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के संबंध में स्पष्ट रूप से गायब है।
पीठ ने इससे सहमति जताई और कहा कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट द्वारा सुरक्षात्मक बाड़ लगाने के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2024 को तय की।