हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट एक आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2
