तेलंगाना हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद की जनहित याचिका पर सीबीआई, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन को नोटिस जारी किया

तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को एक पूर्व मंत्री द्वारा दायर याचिका पर सीबीआई और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसमें सीएम के खिलाफ मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

पूर्व सांसद चौधरी हरिराम जोगैया ने पहले हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें आंध्र प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले रेड्डी के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और समाप्त करने के लिए हैदराबाद में सीबीआई और विशेष सीबीआई अदालत को निर्देश देने की मांग की गई थी।

हालाँकि, रजिस्ट्री ने याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) मानने पर कुछ आपत्तियाँ उठाई थीं, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका में प्रार्थनाओं में संशोधन किया।

हाई कोर्ट ने आज आपत्तियों को खारिज कर दिया और रजिस्ट्री को याचिका को जनहित याचिका के रूप में मानने और इसे एक नंबर देने का निर्देश दिया। इसने सीबीआई, सीबीआई अदालत और आंध्र प्रदेश के सीएम को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा।

सीबीआई ने पहले वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख (जगनमोहन रेड्डी) और अन्य के खिलाफ 11 आरोप पत्र दायर किए थे। रेड्डी को कथित तौर पर बदले में लेन-देन के मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

READ ALSO  केरल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: बच्चे को उसकी इच्छा के विपरीत किसी अभिभावक के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता

रेड्डी के खिलाफ दायर आरोप पत्र में केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन पर अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल के दौरान उन्हें दिए गए लाभों के बदले में विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों से अपने व्यवसायों में कई करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त करने का आरोप लगाया था। जो 2004 से 2009 के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

READ ALSO  सरकार हाईकोर्ट के जजों के स्थानांतरण पर नीति बनाने पर तैयार है: कानून मंत्री मेघवाल
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles