ज्ञानवापी बेसमेंट की चाबियां डीएम को सौंपने की मांग वाली याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने 18 नवंबर तक फैसला सुरक्षित रखा

वाराणसी की अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने की चाबियाँ वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश 18 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया।

जिला सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा, “जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत ने व्यास जी का तहखां की चाबियों के हस्तांतरण के मामले की सुनवाई करते हुए 18 नवंबर तक आदेश सुरक्षित रख लिया।”

याचिकाकर्ता मदन मोहन यादव ने कोर्ट से गुहार लगाई कि ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी का विरोध सुनवाई योग्य नहीं है.

यादव ने कहा कि अधिकारियों ने 1993 में “व्यास जी का तहखाना” के नाम से जाने जाने वाले तहखाने पर बैरिकेडिंग कर ताला लगा दिया था। यादव ने अपनी याचिका में कहा कि इससे पहले, तहखाने का इस्तेमाल पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा पूजा के लिए किया जाता था।

यादव ने अनुरोध किया है कि चाबी जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दी जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि तहखाने की सामग्री के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।

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