छेड़छाड़ की कोशिश करने, उसे गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोप में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

अदालत ने छेड़छाड़ की कोशिशों का विरोध करने पर एक किशोरी पर चाकू से हमला करने और उसके चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने गुरुवार को कहा कि यशवंत सिंह 12 जुलाई 2021 को 16 वर्षीय लड़की के घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ की. उन्होंने बताया कि जब उसने विरोध किया तो सिंह ने जान से मारने की नियत से उसके चेहरे पर कई बार वार किया और चाकू से उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं।

घटना के वक्त बच्ची घर में अकेली थी.

उन्होंने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत पर यशवंत के खिलाफ आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश प्रथमकांत ने बुधवार को यशवंत सिंह को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राय ने बताया कि अदालत ने उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

READ ALSO  CJI रमना ने कहा 'सरकार द्वारा जजों को बदनाम करना एक नया चलन है'- पढ़िए पूरी रिपोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles