राष्ट्रगान के अनादर मामला: मुंबई कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत खारिज की

अदालत ने 2021 में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत को सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि “कोई अपराध नहीं बनता”।

भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के एक पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने एक शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2021 में उनकी मुंबई यात्रा के दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजाए जाने पर बनर्जी खड़े नहीं हुए थे।

गुप्ता ने बनर्जी पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया था और मांग की थी कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।

शिकायत को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (मज़गांव अदालत) पी आई मोकाशी ने खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं था.

सोमवार को सुनवाई में शामिल हुए एक वकील के मुताबिक, अदालत ने शिकायत खारिज करते हुए कहा, बनर्जी के खिलाफ “कोई अपराध नहीं बनता”।

Related Articles

Latest Articles