यूपी: दलित मजदूर की हत्या के लिए सत्तर वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

जिला अदालत ने शुक्रवार को एक दलित मजदूर की हत्या के लिए 72 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी ने देवीचरण विश्वकर्मा को अजीत कुमार (32) की हत्या का दोषी ठहराया और उस पर 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक (एससी-एसटी) अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि घटना 18 जुलाई, 2022 को हुई थी। आकाश मिश्रा के घर का निर्माण चल रहा था और विश्वकर्मा और कुमार मजदूर के रूप में काम कर रहे थे।

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उन्होंने कहा, जब कुमार अन्य मजदूरों को चाय परोस रहे थे, तब विश्वकर्मा ने उन पर जातिसूचक टिप्पणी की और चाय लेने से इनकार कर दिया।

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शुक्ला ने कहा, जब कुमार ने अपशब्दों का विरोध किया, तो विश्वकर्मा ने फरसा उठाया और कुमार पर हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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