सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लाइव सर्जरी प्रसारण से उत्पन्न कानूनी और नैतिक मुद्दों को उजागर करने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली स्थित कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एनएमसी को लाइव सर्जरी प्रसारण की नियमित निगरानी करने और इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की है।
शीर्ष अदालत ने मामले को तीन सप्ताह बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया।