हाई कोर्ट ने मारे गए बजरंग दल नेता के विरोध कर रहे रिश्तेदारों पर ‘हमला’ करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को पिछले साल चक्रधरपुर में मारे गए बजरंग दल नेता कमलदेव गिरि के रिश्तेदारों पर कथित रूप से हमला करने के लिए अपने कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने शुक्रवार को पश्चिम सिंहभूम के एसपी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए जिन्होंने गिरि के शोक संतप्त रिश्तेदारों को कथित तौर पर पीटा था जब वे प्रदर्शन कर रहे थे।

READ ALSO  Documentary Evidence of Marriage in a Proceeding Under Section 125 of the CrPC Is Not Required, When Parties Living As Husband and Wife: Jharkhand HC

गिरि की पिछले साल नवंबर में कच्चे बम फेंके जाने के बाद हत्या कर दी गई थी। तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए उनके समर्थकों और रिश्तेदारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया.

गिरि के परिवार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन को हटाने के लिए पुलिस ने कथित तौर पर बल प्रयोग किया और उनके साथ मारपीट की. वे संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहते थे, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।

READ ALSO  हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जमानत धोखाधड़ी से निपटने के लिए अदालतों में बायोमेट्रिक जांच का आदेश दिया

इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया और पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की।

Related Articles

Latest Articles