6 अगस्त को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 की आपराधिक अपील संख्या 859 में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पूर्व सजा को पलटते हुए अपीलकर्ता, आर. श्रीनिवास को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह द्वारा दिया गया निर्णय आपराधिक मामलों में परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला और अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता
