ज्ञानवापी प्रबंधन ने मस्जिद सर्वेक्षण पूरा करने के लिए अधिक समय देने की एएसआई की याचिका का विरोध किया

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा परिसर का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए आठ सप्ताह और मांगने पर आपत्ति जताई है।

वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को एएसआई को “विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण” करने का निर्देश दिया था – जिसमें जहां भी आवश्यक हो, खुदाई भी शामिल है – यह निर्धारित करने के लिए कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई है।

READ ALSO  पत्नी ने अलग हो चुके पति से आईवीएफ प्रक्रिया में सहयोग मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की कार्यवाही पर रोक लगाई

मामले में मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि एएसआई बिना अनुमति के ज्ञानवापी परिसर में बेसमेंट और अन्य स्थानों पर खुदाई कर रहा है, और पश्चिमी दीवार के बगल में मलबा हटा रहा है, जिससे संरचना को खतरा हो रहा है।

Video thumbnail

सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा कि एएसआई ने जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत में एक आवेदन देकर सर्वेक्षण के लिए आठ सप्ताह की मोहलत मांगी है।

READ ALSO  बक्सर में क़ैदियों को बताया गया कि अपराधी चाहे तो उसकी सजा कम कर सकता कोर्ट

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सोमवार को अपनी आपत्ति दर्ज करायी.

मिश्रा के अनुसार, मुस्लिम पक्ष ने एएसआई द्वारा मलबा और कचरा हटाने के लिए अतिरिक्त समय मांगने पर आपत्ति जताई है और तर्क दिया है कि अदालत ने उसे केवल वैज्ञानिक तरीकों से परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है।

मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि एएसआई टीम मलबा या कचरा हटाकर परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं है।

READ ALSO  इस हाई कोर्ट के जज कोरोना पॉजिटिव पाए गयें, कोर्ट रूम सील

अदालत ने सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाली एएसआई की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 8 सितंबर तय की है।

Related Articles

Latest Articles