ननद को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी महिला को कोर्ट ने दी जमानत

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 28 वर्षीय एक महिला को जमानत दे दी है, जिसे कथित तौर पर अपनी भाभी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस भागवत ने 28 अगस्त को मोनिका शुभम पाठक को जमानत दे दी, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में उनकी भाभी बिंदू संतोष जयसवाल की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

READ ALSO  लखनऊ के अधिवक्ता नितिन तिवारी के हत्या के आरोप में दोनो सगे भाई गिरफ़्तार

बिंदू (32) ने अपने पति और ससुराल वालों द्वारा कथित उत्पीड़न के बाद 19 मई को भिवंडी में अपने घर की छत से फांसी लगा ली।

Video thumbnail

परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि मृतक महिला के पति और भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, और आगे की जांच के लिए मोनिका की शारीरिक हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

READ ALSO  अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर सकता है यदि इससे वास्तविक न्याय प्राप्त होता हो: सुप्रीम कोर्ट

न्यायाधीश ने मृतक महिला की दूसरी भाभी, जो नौ महीने की गर्भवती है, को भी अंतरिम गिरफ्तारी पूर्व जमानत दे दी।

इस महीने की शुरुआत में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मृत महिला के पति संतोष जयसवाल को डिफॉल्ट जमानत का लाभ दिया था।

Related Articles

Latest Articles