सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी, जिन्हें एंटीलिया बम कांड मामले और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी मिली थी।
व्यवसायी हिरन, जिनके पास एसयूवी थी, 5 मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे में एक खाड़ी में मृत पाए गए थे।
शर्मा पुलिस अधिकारियों दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे के साथ मुंबई पुलिस के मुठभेड़ दस्ते के सदस्य थे, जिन्होंने कई मुठभेड़ों में 300 से अधिक अपराधियों को मार गिराया था। सालस्कर की 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान मौत हो गई थी।
बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे एंटीलिया बम प्लांटिंग मामले और हिरन की हत्या का मुख्य आरोपी है।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामला।
इस मामले में शर्मा को जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था।