इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मुख्य आदेश की वैधता का परीक्षण किए बिना परिणामी आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की पीठ रजिस्ट्रार, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई
