नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई

अदालत ने एक नाबालिग लड़की से 2021 के बलात्कार मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत के विशेष न्यायाधीश हरिश्चंद्र ने सत्येन्द्र कुमार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि चार फरवरी 2021 की शाम सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में गन्ने के खेत में सत्येंद्र कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया.

लड़की के पिता की शिकायत के बाद आईपीसी और POCSO अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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