महाराष्ट्र: पत्नी पर हमला करने के जुर्म में व्यक्ति को छह साल से अधिक सश्रम कारावास की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने अपनी पत्नी पर हमला करने और उसे घायल करने के लिए एक व्यक्ति को छह साल से अधिक के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएन सिरसीकर ने शुक्रवार को सोमेश लक्ष्मण कदम (30) को छह साल और आठ महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय मुंडे ने अदालत को बताया कि 7 दिसंबर 2016 को आरोपी ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया और जान से मारने की कोशिश की.

इस जोड़े में आपस में नहीं बनती थी और पीड़िता तलाक लेना चाहती थी। उन्होंने कहा, उनकी पांच महीने की बेटी थी और वह आदमी चाहता था कि उसकी पत्नी बच्चे को अपनी भाभी को गोद दे दे।

Related Articles

Latest Articles