आज एक महत्वपूर्ण अदालती फैसले में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ कि पीठ ने विवेक कुमार मौर्य को धारा 363, 366, 376, 323, 504, 506, 354, 354-ए आईपीसी और 3 /4 पॉक्सो एक्ट, के तहत केस क्राइम में जमानत दे दी। इस मामले में एक नाबालिग लड़की के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और विभिन्न यौन अपराधों के आरोप शामिल थे।
जमानत अर्जी में आरोपी विवेक कुमार मौर्य ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे के दौरान रिहाई की मांग की।
जस्टिस सिद्धार्थ ने दोनों वकीलों की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने यौन अपराध के मामलों में झूठे आरोप लगाने के मामलों की बढ़ती संख्या और ऐसे मामलों से निपटने में सावधानी की आवश्यकता पर चिंता जताई।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अपने फैसले में कहा, “अदालतों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लड़कियां और महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अनुचित लाभ उठाती हैं।” “समय आ गया है कि अदालतों को ऐसे जमानत आवेदनों पर विचार करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। कानून पुरुषों के प्रति बहुत अधिक पक्षपाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी बेबुनियाद आरोप लगाना और वर्तमान मामले की तरह किसी को भी ऐसे आरोपों में फंसाना बहुत आसान है। “उसने जोड़ा।
अदालत ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अक्सर सावधानीपूर्वक सटीकता के साथ तैयार की जाती है, जिसमें कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत निहितार्थ के लिए एक मजबूत मामला बनाने के लिए आवश्यक सामग्री शामिल होती है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आगे टिप्पणी की, “सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी शो आदि द्वारा फैलाई जा रही खुलेपन की संस्कृति का अनुकरण किशोर और युवा लड़के और लड़कियां कर रहे हैं। जब उनका आचरण भारतीय सामाजिक और पारिवारिक मानदंडों के साथ टकराव में आता है, और यह लड़की के परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए ऐसी दुर्भावनापूर्ण झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है।”
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न्यायाधीश के फैसले ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा, “एफआईआर दर्ज करने का काम हमेशा पुलिस स्टेशन में एक लिखित आवेदन देकर किया जाता है, जो वर्तमान मामले की तरह हमेशा झूठे फंसाने के खतरे से भरा होता है।” “घर पर इलाज का कोई सबूत नहीं हो सकता है, लेकिन आईपीसी की धारा 323 के तहत निहितार्थ को सही ठहराने के लिए ऐसा आरोप लगाया गया था।”
आरोपियों को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ के आदेश में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और आरोपियों के अधिकारों की रक्षा करने के महत्व पर जोर दिया गया, खासकर यौन अपराधों से जुड़े मामलों में।
केस का नाम: विवेक कुमार मौर्य बनाम यूपी राज्य।
केस नं.: आपराधिक विविध। जमानत आवेदन संख्या – 2023 का 23551
बेंच: जस्टिस सिद्धार्थ
आदेश दिनांक: 27.07.2023