झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से डायन-बिसाही को रोकने के लिए किए गए उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को डायन-बिसाही को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किये गये उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने मंगलवार को लोगों को डायन के रूप में प्रचारित किए जाने, सार्वजनिक अपमान और यहां तक कि पीड़ितों की मौत की घटनाओं की बढ़ती संख्या पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई की।

अदालत ने सरकार से स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुनवाई की अगली तारीख 9 सितंबर तय की गई है.

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न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि डायन-बिसाही की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग अधिनियम बनाए गए हैं, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ है।

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न्यायाधीशों ने कहा कि लोगों को डायन करार दिए जाने और भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने की खबरें अक्सर आती रहती हैं।

पीठ ने यह भी कहा कि समाज में फैली इस बुराई को रोकने के लिए अंधविश्वास से बड़े पैमाने पर निपटना होगा।

अदालत ने कहा कि लोगों को जागरूक करना होगा और सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित करने की जरूरत है.

सरकार ने अदालत को बताया कि पीड़ितों के साथ मारपीट और हत्या के सबसे ज्यादा मामले गुमला जिले से हैं.

सरकारी वकील ने कहा कि जिले के ग्रामीण इलाके अंधविश्वास का केंद्र हैं।

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2015 में एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य की राजधानी के बाहर कुछ किलोमीटर दूर मंदार में पांच महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद 2015 में उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू की थी।

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यह घटना 7 अगस्त, 2015 को घटी और एक स्थानीय स्थानीय दैनिक में रिपोर्ट की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हत्या से पहले महिलाओं को गांव में नग्न घुमाया गया।

एक अधिकारी ने कहा कि गुमला में डायन-शिकार से बचे लोगों की संख्या 476 है, जबकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक अभियान ने जिले के 265 गांवों को कवर किया है।

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