कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) और अन्य को उस व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसने इस साल की शुरुआत में यहां नम्मा मेट्रो स्तंभ ढहने की घटना में अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे को खो दिया था और मुआवजे की मांग की थी।
याचिकाकर्ता लोहितकुमार वी सुलाखे ने एक रिट याचिका दायर कर 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की, जिसमें दावा किया गया कि दुर्घटना बीएमआरसीएल अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई थी।
याचिकाकर्ता की पत्नी तेजस्विनी एल सुलाखे (26) और उनके ढाई साल के बेटे विहान, जो 10 जनवरी, 2023 को नागवारा के पास निर्माणाधीन मेट्रो का खंभा गिरने से बाइक पर यात्रा कर रहे थे, की मौत हो गई।
बीएमआरसीएल ने लोहितकुमार को बताया था कि पीड़ितों के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
अपनी याचिका में, जिस पर न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने सुनवाई की, लोहितकुमार ने कहा कि “मात्र 20 लाख रुपये का मुआवजा उस निर्दोष जीवन के लिए पर्याप्त नहीं था जो उत्तरदाताओं की ओर से निष्क्रियता, अपर्याप्त सुरक्षा उपायों और लापरवाही के कारण खो गया था।”
इसमें कहा गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तेजस्विनी प्रति माह 75,748 रुपये कमा रही थीं।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि मुआवजा “पर्याप्त नहीं है, और यह केवल सुरक्षा कार्य में उनकी लापरवाही को छिपाने के लिए एक मात्र मुआवजा है और इस तथ्य को छिपाने के लिए कि इस मामले में उपस्थित सभी उत्तरदाताओं को सुरक्षा सावधानियों के बारे में ज्ञान का अभाव था और कैसे सभी उत्तरदाता सुरक्षा उपायों के बारे में लापरवाह और अनभिज्ञ थे और जिसके कारण दो निर्दोष लोगों की जान चली गई।”
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यह देखते हुए कि तेजस्विनी परिवार में कमाने वाली थी, जो हाल ही में ऋण पर खरीदे गए फ्लैट में रहने आई थी, याचिका में पीड़ित परिवार के लिए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी।
अदालत ने उत्तरदाताओं को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए नोटिस जारी करने के बाद मामले को स्थगित कर दिया।
याचिका में अन्य प्रतिवादियों में बीएमआरसीएल के एमडी, मुख्य अभियंता और ऑपरेशन इंजीनियर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी और इसके प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल हैं।