अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई

अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश POCSO अदालत रंजन कुमार सुतार ने तारासुनी गांव के सुबास मलिक (32) पर 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मलिक ने पिछले साल मई में एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया था और उसका यौन उत्पीड़न किया था।

17 वर्षीय लड़की के पिता ने मलिक के खिलाफ सिमुलिया पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने कहा, “दोषी सुबास मलिक पर आईपीसी की कई धाराओं और POCSO अधिनियम की 6 धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत ने 15 गवाहों और 18 गवाहों की जांच के बाद उसे 4,000 रुपये जुर्माने के साथ 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।”

READ ALSO  गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम को लॉटरी की अनुमति रोकने का आदेश दिया

अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

Related Articles

Latest Articles