पीएमएलए मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास हाई कोर्ट के 14 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला की याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की।

READ ALSO  केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामलों को खारिज किया, सहमति से बने रिश्ते में "तथ्यों की कोई गलतफहमी नहीं"

मंत्री और उनकी पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

Play button

मंत्री की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले में एक सत्र अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में उनकी बाद की रिमांड को भी वैध माना था, जब वह परिवहन मंत्री थे।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों के नगर निगम चुनाव लड़ने के अधिकार को बरकरार रखा

वह तमिलनाडु कैबिनेट में बिना विभाग के मंत्री बने रहेंगे।

Related Articles

Latest Articles