दिल्ली कोर्ट ने पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत दी

हालिया घटनाक्रम में, दिल्ली कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी है। गुरुवार तक जमानत दी गई है, उसके बाद मामले पर दोबारा विचार किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने सिंह और तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उन दोनों को ‘बिना गिरफ्तारी’ के मुकदमे के लिए आरोप पत्र सौंपा गया है क्योंकि उन्होंने धारा 41 ए सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के तहत निर्देशों का पालन करते हुए जांच में सहयोग किया है।

READ ALSO  ईडी किसी भी व्यक्ति को रात के समय बयान दर्ज करके सोने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता: बॉम्बे हाई कोर्ट

हालाँकि, जब्त किए गए और संबंधित फोरेंसिक लैब में जमा किए गए डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रदर्शनों के विश्लेषण के परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ये परिणाम, अपेक्षित सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) और अन्य डेटा के साथ, पूरक पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे।

सिंह के खिलाफ आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 354/354ए/354डी के तहत अपराध करने के लिए आरोप पत्र तैयार किया गया है। दूसरी ओर, तोमर पर अपराध को अंजाम देने में सहायता करने और सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया गया है, और उन्हें आईपीसी की धारा 354/354A/109/506 के तहत मुकदमे के लिए भेजा जा रहा है।

READ ALSO  बंदरो की हत्या के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

प्रस्तुत साक्ष्यों और किसी भी अन्य रिपोर्ट पर विचार करते हुए अदालत गुरुवार को स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेगी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles