11 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने वाले 41 वर्षीय व्यक्ति को जीवन भर सश्रम कारावास की सजा होगी

एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2018-19 के दौरान एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए 41 वर्षीय व्यक्ति को उसके शेष जीवन तक कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत के न्यायाधीश के सोमन ने 11 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए नजारक्कल निवासी बीजू फ्रांसिस को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी पाया और उसे चार आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक पी ए बिंदू और वकील सरुन मंगरा अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए और कहा कि दोषी ने 11 वर्षीय बच्चे के विश्वास का शोषण किया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि अगस्त 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार किया गया।

मामला तब सामने आया जब बच्ची ने अपने दोस्तों को घटना के बारे में बताया।

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