कोर्ट 7 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का आदेश पारित करेगा

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेना है या नहीं, इस पर फैसला 7 जुलाई के लिए टाल दिया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल, जो शनिवार को आदेश पारित करने वाले थे, ने शहर पुलिस की इस दलील पर गौर किया कि उसकी जांच अभी भी जारी है और एक पूरक आरोप पत्र दायर किए जाने की संभावना है।

न्यायाधीश ने कहा, “हालांकि, एफएसएल रिपोर्ट और सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) पर रिपोर्ट का इंतजार है, इसमें समय लगने की संभावना है। विचार के लिए इसे 7 जुलाई के लिए रखा जाएगा।”

Related Articles

Latest Articles