सुप्रीम कोर्ट विदेशी कानून की डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए योग्यता परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने कुछ उम्मीदवारों की ओर से पेश होने वाले वकीलों की दलीलों पर गौर किया।
वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर इस महीने परिणाम अधिसूचित नहीं किए गए तो 75 से अधिक उम्मीदवार इस साल के अंत में होने वाली अखिल भारतीय बार काउंसिल परीक्षा नहीं दे पाएंगे।
पीठ ने कहा, “सूची शुक्रवार को।”
बार काउंसिल ऑफ इंडिया संभावित रूप से सितंबर से अक्टूबर 2023 तक एआईबीई XVIII (18) 2024 का आयोजन करेगी।
अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) वकीलों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने के लिए आयोजित की जाती है।