यूपी के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी 13 साल पुराने मामले में बरी

विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी और तीन अन्य को फेफना में राष्ट्रीय राजमार्ग को कथित रूप से अवरुद्ध करने से संबंधित 13 साल पुराने एक मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच अगस्त 2010 को फेफना थाने के तत्कालीन प्रभारी टीपी सिंह ने तिवारी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव व दो अन्य के खिलाफ धारा 143 (जानबूझकर गैर कानूनी जमावड़े में शामिल होने व परेशान करने) के तहत मामला दर्ज कराया था. सार्वजनिक शांति), 341 (गलत तरीके से किसी व्यक्ति को रोकना) और 186 (स्वेच्छा से एक लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना)।

आरोप है कि फेफाना सीट से दो बार भाजपा विधायक रहे तिवारी ने विभिन्न मांगों को लेकर फेफना तिराहे पर भीड़ एकत्रित कर प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग को अवैध रूप से जाम कर दिया था.

Video thumbnail

विशेष न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में तिवारी समेत चारों आरोपियों को बरी कर दिया.

तिवारी योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में खेल मंत्री थे।

READ ALSO  यूपी एसआई भर्ती 2021 | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस बोर्ड के सचिव को किया तलब- चयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के है आरोप
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles