जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह शुक्रवार को नगरोटा में एक गाय आश्रय का दौरा करेंगे, जहां एक जनहित याचिका में इसकी खराब स्थिति को उजागर किया गया है।
बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने इस आशय का आदेश जारी किया।
अदालत के आदेश में कहा गया है, “हम 2 जुलाई को नगरोटा के सेरी खुर्द गांव में स्थित गौशाला का दौरा करेंगे…अधिकारियों को शाम 4:30 बजे उक्त गौशाला में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।”
अदालत ने जनहित याचिका के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट का जवाब देने के लिए प्रतिवादी के वकील को एक सप्ताह का समय दिया।
प्रशासन याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का भी जवाब दे सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शेख शकील अहमद ने कहा कि याचिकाकर्ता और अधिवक्ता सुप्रिया चौहान ने 8 अप्रैल को सेरी खुर्द में गौशाला का दौरा किया और देखा कि यह जर्जर हालत में है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में वीडियो सबूत भी पेश किया।
अहमद ने अदालत को बताया कि जानवरों को दिन में चार शेडों में बंद कर दिया जाता था और चरने के लिए खुला नहीं छोड़ा जाता था।