यूपी: 15 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान और विधायक के बेटे को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार को यहां की एक अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई है.

हालांकि कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है।

जिला सरकार के वकील नितिन गुप्ता ने कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने दोनों को जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Video thumbnail

विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने कहा कि खान, आजम और सात अन्य के खिलाफ प्राथमिकी 2008 में दर्ज की गयी थी। 31 दिसंबर, 2007 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के शिविर पर हमला।

प्राथमिकी छजलैत थाने में दर्ज करायी गयी है.

READ ALSO  हाईकोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्त हो चुके बैंक कर्मचारी को दिया ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश- जाने पूरा मामला

जबकि खान और आजम को धारा 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अन्य प्रावधानों के तहत दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, सात अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया था।

बचाव पक्ष के वकील शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अदालत ने खान और आजम दोनों को जमानत दे दी है।

READ ALSO  एक शिक्षक के पद के लिए एक छात्र को अनुशासित करना आवश्यक है: हाईकोर्ट ने शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से मुक्त कर दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles