पिछले साल 16 साल की लड़की से रेप के आरोप में शख्स को उम्रकैद की सजा

यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक युवक को पिछले साल 16 साल की एक लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पॉक्सो कोर्ट-3 के लोक अभियोजक ललित शर्मा ने कहा कि अदालत ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उस पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

नाबालिग उत्तरजीवी ने 25 अप्रैल, 2022 को बुधादित पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें दोषी जुगराज पर 14 अप्रैल को उसके घर में घुसने और उसके माता-पिता के दूर होने पर उसके साथ बलात्कार करने और धमकी देने का आरोप लगाया था।

शर्मा ने कहा कि पुलिस ने जुगराज के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और प्रारंभिक जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने कहा कि जुगराज ने पुलिस को बताया था कि उसका एक साथी, जो नाबालिग था, अपराध के दौरान गेट पर पहरा देता था, जिसके बाद पुलिस ने सामूहिक बलात्कार का आरोप शामिल किया, नाबालिग को हिरासत में लिया और मामले में आरोप पत्र दायर किया।

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नाबालिग के खिलाफ मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

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