गोंदिया में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 40 साल की जेल

महाराष्ट्र के गोंदिया की एक अदालत ने गुरुवार को नवंबर 2018 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 40 साल की जेल की सजा सुनाई।

एक अधिकारी ने बताया कि मुकेश शेंडे (28) ने साढ़े चार साल की बच्ची को बहला फुसला कर सालेकसा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

अधिकारी ने कहा कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एटी वानखेड़े ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए शेंडे को 40 साल की जेल की सजा सुनाई और 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

Video thumbnail

उन्होंने कहा कि विशेष लोक अभियोजक सतीश यू घोडे राज्य के लिए पेश हुए।

READ ALSO  अपने अधिकारी के खिलाफ जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए ईडी की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles