यूपी के बलिया में पत्नी की फांसी से मौत के मामले में पति को 7 साल की सजा

बलिया की एक अदालत ने फांसी लगाकर अपनी पत्नी की मौत के मामले में एक व्यक्ति को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के एक वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को रंजीत चौहान को दहेज हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव के मुताबिक, 11 अगस्त 2018 को पकड़ी थाना क्षेत्र के चकरा गांव में चौहान की पत्नी सरोज का शव पंखे से लटका मिला था.

Video thumbnail

मामले में सरोज के पिता रघुनंदन चौहान की तहरीर पर सरोज के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने कब्जे के मुद्दों को सुलझाने के लिए आम्रपाली के बिना दावे वाले फ्लैटों की बिक्री का आदेश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles