हरियाणा: पति की हत्या के आरोप में महिला, प्रेमी को उम्रकैद

यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को एक महिला और उसके प्रेमी को पूर्व पति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

नूंह पुलिस के अनुसार, सोहना निवासी आरोपी गीता और दिल्ली के छतरपुर में रहने वाले उसके साथी समरजीत उर्फ सुरजीत चौहान को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल ने बुधवार को दोषी करार दिया.

सजा की मात्रा शुक्रवार को सुनाई गई।

Video thumbnail

महिला के पति विपिन तोमर का अधजला शव सितंबर 2017 में नगीना थाना क्षेत्र के शिकरावा रोड के पास लावारिस हालत में मिला था.

पुलिस को सूचित करने वाले गोहाना गांव निवासी ओम प्रकाश की शिकायत पर नगीना थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

READ ALSO  अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ट्रायल जज को किया निलंबित

पुलिस ने कहा कि महिला ने चौहान की मदद से अपने पति की हत्या कर दी।

Related Articles

Latest Articles