एमपी: पुराने मामलों को 3 महीने में निपटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वकीलों ने की हड़ताल

मध्य प्रदेश के वकीलों ने गुरुवार को हाईकोर्ट के उस आदेश का विरोध करने के लिए काम बंद कर तीन दिवसीय आंदोलन शुरू किया, जिसमें राज्य की निचली अदालतों को 25 पुराने मामलों को सूचीबद्ध करने और तीन महीने में उनका निपटान करने का निर्देश दिया गया था।

बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने कहा कि वे चाहते हैं कि आदेश वापस लिया जाए क्योंकि इससे ऐसे मामले प्रभावित होंगे जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

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उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन ने हाल ही में पुराने मामलों के निस्तारण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

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सैनी ने कहा कि मप्र में करीब 1.1 लाख वकील हैं और सभी ने विभिन्न अधिवक्ता निकायों के आह्वान पर काम बंद कर दिया है।

सैनी ने कहा कि वकीलों को चिंता है कि पुराने मामलों को निपटाने की जल्दबाजी निष्पक्ष सुनवाई के आड़े आ सकती है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पुराने मामलों की सुनवाई जमानत याचिका जैसे जरूरी मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देगी।

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